महाराष्ट्र फ्लोर टेस्ट में देशमुख और मलिक को वोट देने की इजाजत देने की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली महाराष्ट्र फ्लोर टेस्ट में देशमुख और मलिक को वोट देने की इजाजत देने की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2022-06-29 11:31 GMT
महाराष्ट्र फ्लोर टेस्ट में देशमुख और मलिक को वोट देने की इजाजत देने की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
हाईलाइट
  • महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गुरुवार को फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दिया है

डिजिटल डेस्क,  नई दिल्ली । महाराष्ट्र विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में वोट देने की अनुमति मांगते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने की बुधवार को मंजूरी दे दी। देशमुख और मलिक के वकील सुधांशु एस चौधरी ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे बी पारदीवाला की अवकाशपीठ के समक्ष यह मामला उठाया। अवकाशपीठ बुधवार को इस पर सुनवाई करने को राजी हो गई।

सुप्रीम कोर्ट साथ ही बुधवार को शाम पांच बजे शिव सेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की याचिका पर भी सुनवाई करने वाला है। शिव सेना के मुख्य सचेतक की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने महाविकास अघाड़ी सरकार का फ्लोर टेस्ट कराने के राज्यपाल के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। फ्लोर टेस्ट 30 जून को होना है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गुरुवार को फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। विधानसभा की पूरी कार्यवाही की वीडियाग्राफी की जाएगी और इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। विधायकों के लिए सदन के अंदर और बाहर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी।

 

(आईएएनएस)

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