मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि : सरकार
दिल्ली मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि : सरकार
- जांच में बाधा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दायर मामलों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
जबकि वर्ष 2018-19 के दौरान दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले 195 थे, यह वर्ष 2019-20 में बढ़कर 562, 2020-21 में 981 और वर्ष 2021-22 में 1180 हो गए। इसी तरह, वर्ष 2022-23 (28 फरवरी तक) में ऐसे 579 मामले देखे गए।
सोमवार को लोकसभा में वित्त मंत्रालय के एक लिखित उत्तर के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय एक जांच एजेंसी है जिसे फेमा, पीएमएलए और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए) के प्रावधानों को लागू करने का काम सौंपा गया है। निदेशालय की भूमिका तब सामने आती है जब फेमा के तहत कोई उल्लंघन और पीएमएलए की धारा 2(1)(यू) के तहत परिभाषित अपराध की आय (पीओसी) की उत्पत्ति का खुलासा करने वाले अनुसूचित अपराध की घटना निदेशालय द्वारा या गिरफ्तारी के वारंट द्वारा देखी जाती है मजिस्ट्रेट या न्यायालय एफईओए से जुड़े किसी भी अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के बाद और जहां शामिल राशि 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, बशर्ते आरोपी भारत से बाहर चला गया हो।
जवाब में कहा गया- पीएमएलए और फेमा के प्रावधानों के तहत जांच के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग में कई भारतीय शेल कंपनियों और विदेशी कंपनियों या ऑफशोर शेल कंपनियों की भूमिका देखी गई है। इन मामलों में पीएमएलए और फेमा के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई है। आगे की जानकारी का खुलासा व्यापक जनहित में नहीं हो सकता है क्योंकि इससे चल रही जांच में बाधा आ सकती है।
आईएएनएस
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