उद्धव ठाकरे खेमे के शिवसेना सासंद संजय राउत को 101 दिन बाद मिली जमानत, ईडी की अर्जी खारिज

पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामला उद्धव ठाकरे खेमे के शिवसेना सासंद संजय राउत को 101 दिन बाद मिली जमानत, ईडी की अर्जी खारिज

Bhaskar Hindi
Update: 2022-11-09 10:27 GMT
उद्धव ठाकरे खेमे के शिवसेना सासंद संजय राउत को 101 दिन बाद मिली जमानत, ईडी की अर्जी खारिज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। उद्धव ठाकरे खेमे के शिवसेना सांसद संजय राऊत को मुंबई की विशेष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को अदालत ने पात्रा चॉल पुनर्विकास परियोजना से जुड़े कथित धनशोधन के मामले में संजय राउत को जमानत दे दी है। हालांकि, जमानत मिलने के बाद ईडी इसे रद्द करने के लिए पीएमएलए कोर्ट में चुनौती दी है।

गौरतलब है कि संजय राउत पात्रा चॉल मामले में आरोपी हैं और 101 दिन से जेल में बंद थे। मुंबई की विशेष कोर्ट ने ईडी की तरफ से संजय राउत की जमानत अर्जी पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। धनशोधन निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राउत की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।

क्या है पूरा मामला?

प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद संजय राउत को इस साल जुलाई महीने में उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में कथित तौर पर आरोपी पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। राउत फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। हालांकि, अब कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर लिया है। ऐसे में वह अब जेल से बाहर आ सकते हैं। 

संजय राउत की दलील

संजय राउत ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ मामला सत्ता का दुरूपयोग व राजनीतिक प्रतिशोध से जुड़ा है। जबकि ईडी ने राउत की याचिका पर तगड़ा विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने पात्रा चॉल पुनर्विकास से संबंधिक धनशोधन मामले में अहम भूमिका निभाई और धन के लेन-देन से बचने के लिए पर्दे के पीछे से काम किया। ईडी की जांच पात्रा चॉल के पुनर्विकास से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं और कथित रूप से  उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन से संबंधित है। 

 

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