विझिंजम बंदरगाह पर विरोध खत्म होते ही केरल हाईकोर्ट ने बंद किया अदालत की अवमानना का मामला

केरल विझिंजम बंदरगाह पर विरोध खत्म होते ही केरल हाईकोर्ट ने बंद किया अदालत की अवमानना का मामला

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-07 11:00 GMT
विझिंजम बंदरगाह पर विरोध खत्म होते ही केरल हाईकोर्ट ने बंद किया अदालत की अवमानना का मामला

डिजिटल डेस्क, कोच्चि। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच अडानी विझिंजम बंदरगाह को लेकर हुई बातचीत के एक दिन बाद सरकार ने बुधवार को केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि बंदरगाह निर्माण स्थल पर विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी। हालांकि, अदालत ने बताया कि रिट याचिकाओं पर आदेश सोमवार को पारित किया जाएगा।

अडानी पोर्ट को विझिंजम बंदरगाह परियोजना के लिए रियायतग्राही के रूप में चुना गया था और बंदरगाह का निर्माण 5 दिसंबर, 2015 को शुरू हुआ था। इस साल अगस्त में, निर्माण के खिलाफ चल रहे विरोध में, अडानी बंदरगाह और उसके अनुबंधित भागीदार, हॉवे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

परियोजना का विरोध मछुआरा लोक समुदाय द्वारा किया गया है, जो कथित रूप से त्रिवेंद्रम के कैथोलिक आर्किडोसिस के नेतृत्व में, अन्य बातों के अलावा, उचित पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन, उन परिवारों के पुनर्वास की मांग कर रहे थे, जिन्होंने तटीय कटाव के कारण अपने घरों को खो दिया था और तटीय क्षति को ठीक करने की मांग कर रहे थे।

अदालत ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कई आदेश पारित किए कि अडानी पोर्ट के कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए अनुबंधों के अनुसार अनुमत गतिविधियों को पूरा करने के लिए आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि विरोध शांतिपूर्ण और कानूनी रूप से जारी रह सकता है, लेकिन यह याचिकाकर्ताओं, उसके उप ठेकेदारों, कर्मचारियों या अधिकारियों के परियोजना स्थल से आने-जाने में बाधा डालने या किसी कानून के अधिकार के बिना परियोजना की गतिविधियों को बाधित करने तक विस्तारित नहीं हो सकता है।

कोर्ट ने कई बार यह भी कहा था कि अगर राज्य सरकार और पुलिस यह नहीं देख पा रही है कि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे, तो केंद्र सरकार से उचित सहायता लेने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। चूंकि विरोध कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने अदालत की अवमानना याचिका दायर की।

बुधवार को, राज्य के वकील ने अदालत को सूचित किया कि अडानी पोर्ट्स के निर्माण स्थल पर विरोध प्रदर्शन, जो साइट पर प्रवेश और निकास को रोक रहे थे, को बंद कर दिया गया है।

 

 (आईएएनएस)

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