कर्नाटक हाईकोर्ट ने विशेष अदालत से येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले पर पुनर्विचार करने को कहा
बेंगलुरु कर्नाटक हाईकोर्ट ने विशेष अदालत से येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले पर पुनर्विचार करने को कहा
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। सत्तारूढ़ भाजपा को झटका देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को सांसद/विधायकों के लिए विशेष अदालत से पूर्व सीएम बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ भष्ट्राचार के आरोपों पर दोबारा विचार करने का कहा है। येदियुरप्पा हाल ही में भाजपा के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के लिए नामित किए गए हैं।
न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता टी.जे. अब्राहम ने येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच की मांग की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों ने रामलिंगम कंस्ट्रक्शन कंपनी से बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) की आवास परियोजनाओं के लिए अनुबंध देने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी।
विशेष अदालत ने राज्यपाल की पूर्व सहमति नहीं लेने के लिए येदियुरप्पा और अन्य के खिलाफ निजी शिकायत को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस आदेश को निरस्त करते हुए निचली अदालत को फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। याचिका में येदियुरप्पा के बेटे और बीजेपी उपाध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र, दामाद विरुपक्षप्पा यमकनामरादी, येदियुरप्पा की बेटी के दामाद चंद्रकांत रामलिंगम, सहकारिता मंत्री एस.टी. सोमशेखर, आईएएस अधिकारी डॉ जी.सी. प्रकाश और अन्य भ्रष्टाचार के मामले में पक्षकार हैं।
पीठ ने आगे कहा कि विशेष अदालत प्राथमिकी दर्ज करने और जांच पर फैसला करेगी। 11 नवंबर, 2020 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के साथ मामला दर्ज किया गया था। येदियुरप्पा के लिए अदालत का फैसला एक झटका साबित हो सकता है, जो आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कर्नाटक में भाजपा का नेतृत्व करने के लिए कमर कस रहे हैं।
(आईएएनएस)
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