येदियुरप्पा, मंत्रियों के खिलाफ कोविड के दौरान धन की हेराफेरी की शिकायत
कर्नाटक चुनाव येदियुरप्पा, मंत्रियों के खिलाफ कोविड के दौरान धन की हेराफेरी की शिकायत
डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। आरटीआई कार्यकर्ता टी.जे. अब्राहम ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बी.एस. येदियुरप्पा, मौजूदा मंत्रियों और 9 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कोविड महामारी के दौरान 821.22 करोड़ रुपये की कथित लूट और गबन के लिए लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत 28 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी और जांच के लिए दबाव डालने के लिए कर्नाटक लोकायुक्त को दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए थे। कोविड प्रबंधन के दौरान बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) के माध्यम से एंबुलेंस की खरीद दिखाकर करोड़ों रुपये का दुरुपयोग किया गया और धोखाधड़ी की गई।
येदियुरप्पा, तत्कालीन सीएम, डॉ. सी.एन. अश्वथ नारायण, तत्कालीन डिप्टी सीएम, आवास मंत्री वी. सोमन्ना, तत्कालीन शिक्षा मंत्री वी सुरेश कुमार, शहरी विकास मंत्री भैरथी बसवराजू, आबकारी मंत्री के. गोपालैया, बीडीए अध्यक्ष, भाजपा विधायक एसआर विश्वनाथ का नाम शिकायत में है।
शिकायत में आईएएस अधिकारी गौरव गुप्ता, मनोज कुमार मीणा, डॉ. पी. जाफर, रविकुमार सुरपुर, वी. अंबु कुमार, डॉ. एन. मंजुला, डॉ. आर. विशाल, उज्जवल कुमार घोष, पंकज कुमार पांडेय का भी उल्लेख है। कुल 28 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है।
अब्राहम ने कहा, बेंगलुरु में कोविड महामारी का प्रबंधन करने के लिए बीबीएमपी द्वारा कथित तौर पर खर्च किए गए 821.22 करोड़ रुपये के भीतर सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी, गबन और गबन का एक आपराधिक कृत्य। आरोपी भाजपा नेता प्रभावी प्रबंधन के लिए कोविद के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के प्रभारी थे।
मार्च 2021 और अक्टूबर 2022 के बीच सेवा वितरण, स्वास्थ्य, शासन, नेतृत्व, चिकित्सा उत्पादों, टीके, प्रौद्योगिकियों, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली और मानव संसाधन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से संबंधित घटनाओं की एक लहर थी।
शिकायत में कहा गया, यह आपका ध्यान विशेष रूप से आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए जनहित विरोधी कृत्यों की ओर आकर्षित करने के लिए है, चार सीटर सेडान मैक्सी कैब, तिपहिया ऑटो, तिपहिया सामान वाहक और दोपहिया बाइक को झूठा दिखाने के आपराधिक धोखाधड़ी के रूप में साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान एंबुलेंस के लिए किराए का झूठा दावा किया है।
किसी भी वाहन में जीपीएस का इस्तेमाल नहीं किया गया था। शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 13 (1) (ए) (बी) और (सी), धारा 11 और आईपीसी की धारा 120बी, 200, 409, 420, 464 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।
(आईएएनएस)
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.