जेल कोड का उल्लंघन में जज ने पार्थ चटर्जी को अंगूठियां उतारने को कहा
कोलकाता जेल कोड का उल्लंघन में जज ने पार्थ चटर्जी को अंगूठियां उतारने को कहा
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने बुधवार को विशेष अदालत को बताया कि तथ्य यह है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को न्यायिक हिरासत में अपनी उंगलियों पर अंगूठी पहनने की इजाजत दी गई है, जिससे पता चलता है कि वह किस हद तक अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। चटर्जी पिछले साल जुलाई में ईडी द्वारा पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में करोड़ों रुपये के घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से प्रेसीडेंसी केंद्रीय सुधार गृह में बंद हैं।
चटर्जी मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को अदालत में वर्चुअली पेश हुए। सुनवाई के दौरान, ईडी के वकील ने उन अंगूठियों की ओर इशारा किया जिन्हें उन्होंने उंगलियों पर पहना था, और उनसे खेल रहे थे। वकील ने कहा- जेल कोड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कैदी अपने साथ गहने, आभूषण या धातु की घड़ियां नहीं रख सकता है। जेल कोड के प्रावधानों को सुनिश्चित करना और लागू करना जेल अधिकारियों का कर्तव्य है। इससे साबित होता है कि वह (चटर्जी) कितने प्रभावशाली हैं।
चटर्जी के वकील ने कानूनी तर्क को स्वीकार करते हुए दावा किया कि उनके मुवक्किल को जेल कोड की पेचीदगियों के बारे में पता नहीं है। इसके बाद जज ने चटर्जी से अंगूठियां उतारने को कहा। न्यायाधीश ने इस मामले में जेल अधीक्षक को भी तलब किया और 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक इस मामले में लिखित स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद अदालत ने चटर्जी की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी।
आईएएनएस
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