हाईकोर्ट ने जेकेएसएसबी भर्ती परीक्षा रद्द करने के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाई

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने जेकेएसएसबी भर्ती परीक्षा रद्द करने के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाई

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-09 14:00 GMT
हाईकोर्ट ने जेकेएसएसबी भर्ती परीक्षा रद्द करने के एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाई

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस के जूनियर इंजीनियरों और उप-निरीक्षकों के पदों के लिए चयन प्रक्रिया को रद्द करने के एकल-न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी।

जस्टिस विनोद चटर्जी कौल और सिंधु शर्मा की खंडपीठ ने दूसरे पक्ष को भी चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी किया।अदालत ने अपने आदेश में कहा, इस बीच, अपीलकर्ता (जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी)) कनिष्ठ अभियंता (जल शक्ति विभाग) और उप-निरीक्षक (गृह विभाग) की चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेगा। इसके परिणाम और इस अदालत के अगले आदेश की प्रतीक्षा करें।

अदालत की एकल पीठ के फैसले के बाद जेकेएसएसबी ने अगली अधिसूचना तक पुलिस उप-निरीक्षकों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्थगित कर दी थी।डिवीजन बेंच के आदेश के बाद जेकेएसएसबी ने सोमवार से फिर से चयन प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है।

 

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