आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को आज हो सकती है सजा
नई दिल्ली आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को आज हो सकती है सजा
- पहले भी एक घोटाले में जा चुके है जेल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा सुना सकती है। फॉर्मर सीएम चौटाला के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला सीबीआई ने 2006 में दर्ज किया था। 3 अप्रैल 2006 में चौटाला के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके खिलाफ आरोप लगा था। जिसमें चार्जशीट 26 मार्च 2010 को अदालत में पेश हुई थी।
पूर्व सीएम पर लगे आरोपों का मामला 1995 से 2005 के बीच के बताए जा रहे है। 87 वर्षीय इस नेता को जुलाई 2021 में तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था। इससे पहले भी वो शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सजा काट चुके है।
इस मामले में अभियोजन पक्ष के करीब 257 गवाह थे। चौटाला के बेटे, अभय सिंह और अजय सिंह चौटाला भी इस मामले में आरोपी हैं, लेकिन अलग-अलग मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
अब दिल्ली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 मई को उन्हें आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का दोषी पाया है, जिस पर कोर्ट आज फैसला सुना सकती है।