भाजपा नेता की हत्या के आरोप में पूर्व डीआईजी की पत्नी को उम्रकैद

उत्तरप्रदेश भाजपा नेता की हत्या के आरोप में पूर्व डीआईजी की पत्नी को उम्रकैद

Bhaskar Hindi
Update: 2022-12-13 04:30 GMT
भाजपा नेता की हत्या के आरोप में पूर्व डीआईजी की पत्नी को उम्रकैद
हाईलाइट
  • हत्या का दोषी ठहराए जाने के बाद अलका फरार हो गईं

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। लखनऊ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी.एस. त्रिपाठी ने भाजपा की पूर्व पार्षद और पूर्व पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) पी.के. मिश्रा की पत्नी अलका मिश्रा को आजीवनी कारावास की सजा सुनाई है। मिश्रा को 2004 में भाजपा नेता मालती शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया गया। मामले में तीन अन्य दोषियों को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई है। कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।

अन्य तीन दोषी कांस्टेबल राजकुमार राय, आलोक दुबे और रोहित सिंह हैं। अतिरिक्त जिला सरकारी वकील एल.के. दीक्षित ने कहा कि मृतका के पति प्रेम नाथ शर्मा ने जून 2004 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी पत्नी मालती शर्मा की 7 जून, 2004 को कुकरैल पुल पर गोली मारकर हत्या कर दी गई।

पुलिस जांच में पाया गया कि हत्या अलका और मालती के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा थी। 9 दिसंबर को अदालत द्वारा हत्या का दोषी ठहराए जाने के बाद अलका फरार हो गईं थी। उसे रविवार रात इंदिरानगर मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

 

आईएएनएस

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