पंजाब सूचना आयुक्त के खिलाफ हो कार्रवाई
चुनाव आयोग पंजाब सूचना आयुक्त के खिलाफ हो कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। चुनाव आयोग ने पंजाब के राज्यपाल से सूचना आयुक्त अनुमित सिंह सोढ़ी के खिलाफ एडवाइजरी जारी करने या कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
मुख्य चुनाव अधिकारी एस. करुणा राजू ने मंगलवार को कहा कि सोढ़ी के खिलाफ दो शिकायतें मिली हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वह सूचना आयुक्त के रूप में उन्हें मिली शक्तियों का उल्लंघन करते हुए अपने पिता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के पक्ष में चुनाव अभियान चला रहे हैं।
चुनाव आयोग के पत्र में लिखा है, शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए वीडियो या तस्वीरें इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती हैं कि अनुमित सिंह चुनाव अभियान में हिस्सा ले रहे हैं और राजनीतिक गतिविधि कर रहे हैं।
पत्र के अनुसार, आदर्श आचार संहिता की रिपोटरें, तथ्यों, नियमों और प्रावधानों के आधार पर, आयोग ने पाया है कि अनुमित सिंह सोढ़ी ने आरटीआई अधिनियम के सामान्य प्रावधानों और भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
चुनाव आयोग ने राज्य सूचना आयोग के सचिव को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग चाहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12 (6) और चुनाव की अवधि के दौरान विभिन्न आयोगों के सदस्यों के दौरों पर आयोग के मौजूदा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, इसे सभी सूचना आयुक्तों के ध्यान में लाया जाए, ताकि उन्हें आधिकारिक वाहन में किसी भी तरह के प्रचार से रोका जा सके।
पंजाब में 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है।
2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 77 सीटें जीतीं थीं, जबकि शिअद-भाजपा गठबंधन केवल 18 सीटें जीत सका था। आप 20 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी।
(आईएएनएस)