हिजाब विवाद मामले में जजों के विभाजित फैसले के चलते अब बड़ी पीठ करेगी सुनवाई
कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में जजों के विभाजित फैसले के चलते अब बड़ी पीठ करेगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक हिजाब बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने फैसला सुना दिया है। दोनों जस्टिस की अलग अलग राय होने के कारण अब इस मामले की बड़ी बेंच करेंगी। कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में विभाजित फैसला के चलते न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कहा मामला को उचित दिशा के लिए सीजेआई वाली पीठ के पास भेजा गया है।
कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था।#KarnatakaHijabRow pic.twitter.com/6GaGtfKuzG
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 13, 2022
कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था।
कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में विभाजित फैसला होने के कारण न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता का कहना है कि मामला उचित दिशा के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है।#KarnatakaHijabRow pic.twitter.com/v04TpVtzTs
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 13, 2022
आज आए फैसले को लेकर वकील वरूण सिन्हा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अभी हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा क्योंकि एक जज ने याचिका को खारिज किया है और दूसरे ने उसे खारिज नहीं किया है। अब हाई कोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़ी बेंच का फैसला नहीं आ जाता है।
अभी हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा क्योंकि एक जज ने याचिका को खारिज किया है और दूसरे ने उसे खारिज नहीं किया है। अब हाई कोर्ट का फैसला तब तक जारी रहेगा जब तक किसी बड़े बेंच का फैसला नहीं आ जाता है: वकील वरूण सिन्हा https://t.co/1bgH001U9A pic.twitter.com/raVsRFC7da
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 13, 2022