सीबीआई ने विवेकानंद हत्याकांड में जगन के ओएसडी से पूछताछ की

राजनीति सीबीआई ने विवेकानंद हत्याकांड में जगन के ओएसडी से पूछताछ की

Bhaskar Hindi
Update: 2023-02-03 17:30 GMT
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डिजिटल डेस्क, अमरावती। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) कृष्ण मोहन रेड्डी से पूछताछ की। केंद्रीय एजेंसी ने मुख्यमंत्री के घर में काम करने वाले नवीन से भी पूछताछ की। सीबीआई अधिकारियों ने कडप्पा में दोनों से साढ़े छह घंटे तक पूछताछ की।

संघीय एजेंसी ने कडप्पा सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी के कॉल डेटा के आधार पर कृष्ण मोहन रेड्डी और नवीन को नोटिस जारी किया था। समझा जा रहा है कि सीबीआई के अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ की कि विवेकानंद रेड्डी की हत्या के दिन क्या हुआ था। उन्होंने उनके द्वारा किए गए या प्राप्त किए गए फोन कॉल्स के बारे में जानकारी एकत्र की।

पिछले हफ्ते सीबीआई ने अविनाश रेड्डी से पूछताछ की, जो मुख्यमंत्री के चचेरे भाई हैं। उनसे साढ़े चार घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानंद रेड्डी की 2019 के आम चुनावों से एक महीने पहले 15 मार्च, 2019 को कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई थी।

राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर हत्या कर दी। कडप्पा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की शुरूआत करने से कुछ घंटे पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि तीन विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जांच की, लेकिन वह रहस्य को सुलझाने में नाकाम रहे।

विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने 2020 में मामले की जांच अपने हाथ में ली, जिसने कुछ रिश्तेदारों पर संदेह जताया था। सीबीआई ने 26 अक्टूबर, 2021 को हत्या के मामले में चार्जशीट दायर की और इसके बाद 31 जनवरी, 2022 को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की।

पिछले साल नवंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के पीछे की बड़ी साजिश के मुकदमे और जांच को हैदराबाद में सीबीआई अदालत में स्थानांतरित कर दिया। शीर्ष अदालत ने पाया कि सुनीता रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई और जांच के बारे में उठाए गए संदेह उचित थे।

 (आईएएनएस)।

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