आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने ए राजा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
तमिलनाडु आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने ए राजा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
- जमीन की खरीद
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और द्रमुक नेता ए. राजा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।
सीबीआई ने चेन्नई की एक विशेष अदालत के समक्ष अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया कि फरवरी 2007 में गुरुग्राम स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी द्वारा कोवई शेल्टर प्रमोटर्स कंपनी के खाते में 4.56 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई थी।
प्रमुख एजेंसी ने उल्लेख किया कि कंपनी, जिसे जनवरी 2007 में स्थापित किया गया था, ए राजा के करीबी सहयोगी सी कृष्णमूर्ति की है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि इस कंपनी के खाते में जो 4.56 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, वह कांचीपुरम में जमीन की खरीद के लिए कमीशन था।
सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी रियल एस्टेट कारोबार में नहीं थी, लेकिन भुगतान रियल एस्टेट फर्म को एक बुनियादी ढांचा कंपनी का दर्जा दिलाने के लिए किया गया था।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, ए राजा ने 5.33 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा की थी, जिसमें उनके करीबी दोस्त कृष्णमूर्ति की कंपनी के खाते में ट्रांसफर किए गए 4.56 करोड़ रुपये का भुगतान भी शामिल था।
सीबीआई ने राजा और उनके भतीजे परमेष, उनकी पत्नी परमेश्वरी और राजा के करीबी सहयोगी कोवई शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के कृष्णमूर्ति समेत 16 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
आईएएनएस
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