भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी जिलाध्यक्ष गिरफ्तार
तमिलनाडु भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी जिलाध्यक्ष गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के अरियाल्लूर में भाजपा के जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने 1 दिसंबर को जिला कलेक्टरों के कार्यालय के सामने भड़काऊ भाषण दिया था। अय्यप्पन ने 1 दिसंबर को एक सभा को संबोधित करते हुए तमिलनाडु सरकार से बिक्री कर कम करने का आह्वान किया था और सरकार ने इसे वापस नहीं लेने पर आत्मघाती हमले करने की धमकी दी थी। उनके भाषण की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो गई थी और अरियालुर के वलजाह रोड पर ग्राम अधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई गई थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
उन पर आईपीसी की धारा 504 का आरोप लगाया गया था, जिसमें शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना शामिल है। इस धारा में कहा गया है कि जो कोई भी जानबूझकर अपमान करता है और इस तरह किसी भी व्यक्ति को उकसाता है, इस इरादे से या यह जानते हुए कि इस तरह के उकसावे से सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने की संभावना है, उन्हें किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसकी अवधि दो वर्ष तक या जुर्माना या दोनों हो सकता है। भाजपा नेता के खिलाफ अन्य धाराएं धारा 153 (2), 153 ए (1) (बी), 153 बी (1) (सी), 505 (1) (बी), 505 (2), 506 ( 2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अय्यप्पन को अरियालुर मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश किया गया और उन्होंने उन्हें 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया और वह अब तिरुचि जेल में बंद है।
(आईएएनएस)