कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अलावा इन दिग्गज नेताओं ने भी खोई थी अपनी सदस्यता, एक का नाम तो देश की राजनीति में बहुत बड़ा
रद्द के जद में ये भी नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अलावा इन दिग्गज नेताओं ने भी खोई थी अपनी सदस्यता, एक का नाम तो देश की राजनीति में बहुत बड़ा
डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। जिसके बाद से ही कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर आक्रामक नजर आ रही है। राहुल गांधी की यह सदस्यता "मोदी सरनेम" को लेकर रद्द की गई है।
बता दें कि, राहुल गांधी ने साल 2019 में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर ही क्यों होते हैं। इसी को लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल पर मानहानि का केस ठोका था। जिसमें सूरत की अदालत ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी को दोषी पाया और उन्हें दो साल की सजा सुनाई। हालांकि, उन्हें कोर्ट से आंधे घंटे के बाद बेल मिल गई थी। अब इसी मामले में उनकी सदस्यता लोकसभा अध्यक्ष ने अधिसूचना जारी करते हुए खत्म कर दी है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है कि किसी सांसद या विधायक की सदस्यता गई हो, इससे पहले भी कई जनप्रतिनिधियों की सदस्यता को रद्द किया गया है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ राजनेताओं के बारे में जिन्होंने अपनी सदस्यता गंवाई हैं।
लालू यादव
इस लिस्ट में सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू यादव आते हैं। जिनकी संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया गया था। जिसका कारण रहा चारा घोटाला। सीबीआई और पुलिस के जांच में लालू यादव पर करोड़ों रूपये के घोटाले साबित होने पर उनकी सदस्यता को लोकसभा अध्यक्ष ने खत्म कर दिया था। तब से अब तक लालू यादव ने चुनाव नहीं लड़ा है।
जगदीश शर्मा
जनता जल यूनाइटेड पार्टी के सांसद रहे जगदीश शर्मा को भी अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। सीबीआई के जांच में पता लगा था कि शर्मा ने अवैध तरीके से चारा घोटाला में पैसों का लेन देन किया था और जांच में उन्हें दोषी भी पाया गया। जिसकी वजह से अदालत ने उन्हें चार साल के करावास की सजा सुनाई थी और शर्मा को इसी कारण वश जहानाबाद सीट से अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। साथ ही जगदीश को कोर्ट में दो लाख रूपये का जुर्माना भी भरना पड़ा था।
पीपी मोहम्मद फैजल
लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल की भी संसद की सदस्यता रद्द हो गई थी। लेकिन केरल हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उनकी रद्द हुई सदस्यता बच गई थी। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीएम सईद और मोहम्मद सालिया पर जानलेवा हमला किया था। इस पूरे मामले पर कोर्ट ने फैजल को 10 साल की सजा सुनाई थी।
रशीद मसूद
राहुल गांधी के अलावा इससे पहले कांग्रेस सांसद रहे रशीद मसूद की भी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। उन पर आरोप लगा था कि मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस सीट में गड़बड़ी करके काफी धन जुटाए। जब इसको लेकर जांच एजेंसियों ने जांच किया तो उनकी सहभागिता पाई गई थी। जिसकी वजह से उनकी राज्यसभा सदन की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस मामले में रशीद को चार सालों की सजा सुनाई गई थी।
आजम खान
इन सबसे हट कर रामपुर से विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का नाम भी शामिल है। इनकी सदयस्ता पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गई थी। इस मामले में खान को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी। जिसकी वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बता दें कि यह लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है, इसके अलावा कई विधायक और सांसद रहे हैं जिनकी सदस्यता घोटले और बयानों के जरिए जाती रही हैं।
इस नियम के तहत जाती है सदस्यता
दरअसल, यह सदस्यता रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951' की धारा 8 (3) के तहत जाती है। अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी कोर्ट की ओर से ठहराया जाता है और उसे दो साल या इससे अधिक अवधि की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। साथ ही वह प्रतिनिधि अपने रिहाई के छह साल बाद तक कोई भी चुनाव भी नहीं लड़ सकता है।