एचसी ने राज्य सरकार को कापू समुदाय आरक्षण के लिए याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया
आंध्र प्रदेश एचसी ने राज्य सरकार को कापू समुदाय आरक्षण के लिए याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया
डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को कापू समुदाय के लिए 5 फीसदी आरक्षण की मांग वाली याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
एक खंडपीठ ने इसी मुद्दे पर अन्य याचिकाओं के साथ आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री चेगोंडी हरिराम जोगैया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की है।
कापू संक्षेमा सेना के संस्थापक जोगैया ने गुहार लगाई है कि राज्य सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को दिए गए 10 प्रतिशत कोटा में से कापू को 5 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्देश दिया जाए।
याचिकाकर्ता के वकील राधाकृष्ण ने अदालत के संज्ञान में लाया कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने पहले कापू को कोटा देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस मामले की सुनवाई का हवाला दिया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिकाओं का निस्तारण करने के बावजूद राज्य सरकार कापू को कोटा प्रदान करने में विफल रही है।
इसका जवाब देते हुए सरकार के वकील ने अदालत से कहा कि सभी विवरणों के साथ एक जवाबी हलफनामा दायर किया जाएगा। जनवरी में जोगैया, कापू के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे।
जोगैया ने अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण की अपील पर भूख हड़ताल बंद कर दी। जन सेना पार्टी (जेएसपी) के नेता पवन कल्याण ने जोगैया से फोन पर बात की और 80 वर्षीय नेता से उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया।
जेएसपी नेता ने कथित तौर पर उन्हें आश्वासन दिया कि कापू आरक्षण के मुद्दे को किसी और रूप में उठाया जाएगा।
(आईएएनएस)
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