आंध्र : मुर्गो की लड़ाई वाली जगह पर छापेमारी के बाद पूर्व तेदेपा विधायक फरार
आंध्र प्रदेश आंध्र : मुर्गो की लड़ाई वाली जगह पर छापेमारी के बाद पूर्व तेदेपा विधायक फरार
डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के एक पूर्व विधायक उस समय फरार हो गए, जब तेलंगाना पुलिस ने यहां के पास पाटनचेरु में एक जगह पर छापेमारी की, जहां उन्होंने मुर्गो की लड़ाई का आयोजन किया था।
तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के पूर्व विधायक चिंतामनेनी प्रभाकर ने कथित तौर पर एक आम के बाग में मुर्गो की लड़ाई का आयोजन किया था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर बुधवार रात छापेमारी कर 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि प्रभाकर समेत 50 अन्य भागने में सफल रहे।
पुलिस की एक टीम ने पेड्डा कंजरला गांव में आम के बाग में छापा मारा, जहां पुरुषों का एक बड़ा समूह मुर्गो की लड़ाई में लगा हुआ था।
पाटनचेरु के पुलिस उपाधीक्षक भीम रेड्डी ने कहा कि प्रभाकर के मुर्गो की लड़ाई की सूचना मिलने के बाद उन्होंने छापेमारी की। पुलिस टीम को वहां करीब 70 लोग मिले, लेकिन प्रभाकर समेत ज्यादातर लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे।
पुलिस ने 31 मुर्गा, 13.12 लाख रुपये नकद, 26 वाहन और 27 मोबाइल फोन जब्त किए हैं।
पुलिस ने कहा कि आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के डेंडुलुरु के पूर्व विधायक प्रभाकर मुर्गो की लड़ाई को अंजाम दे रहे थे। अन्य मुख्य आयोजकों की पहचान अक्किनेनी सतीश, कृष्णम राजू, बारला राजू के रूप में की गई।
प्रतिबंध के बावजूद संक्रांति समारोह के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में मुर्गो की लड़ाई आम है। पड़ोसी राज्य के कई जिलों के कस्बों और गांवों में मुर्गो की लड़ाई के आयोजन के रूप में करोड़ों रुपये हाथ बदलते हैं।
आयोजकों ने विशेष रूप से नस्ल के मुर्गे को अपने पैरों से बंधे छोटे चाकू या ब्लेड से लड़ाया। लड़ाई अक्सर दो पक्षियों में से एक की मौत के साथ खत्म होती है।
शक्तिशाली राजनेताओं और व्यापारियों द्वारा समर्थित आयोजक सट्टेबाजी में भाग लेने वालों और दर्शकों के लिए बैठने की विशेष व्यवस्था करते हैं।
सट्टेबाजी में न केवल पड़ोसी गांवों और जिलों बल्कि तेलंगाना और अन्य राज्यों के पंटर भी भाग लेते हैं।
कुछ आयोजक हैदराबाद के बाहरी इलाके में मुर्गो की लड़ाई भी आयोजित करते हैं। ताजा घटना से पता चलता है कि मुर्गो की लड़ाई केवल संक्रांति समारोह तक ही सीमित नहीं है।
साल 2016 में उच्च न्यायालय ने मुर्गो की लड़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।
पशु अधिकार कार्यकर्ता बताते हैं कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम, 1974 के अनुसार मुर्गो की लड़ाई अवैध है।
वे कहते हैं कि अदालत के आदेशों के बावजूद मुर्गो की लड़ाई बेरोकटोक जारी है, कथित तौर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के संरक्षण में यह हो रहा है।
सॉर्स- आईएएनएस
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.