मानहानि मामला: मुंबई कोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को सोमैया मानहानि मामले में दी जमानत

  • 50 हजार रुपए के मुचलके पर मिली बेल
  • मानहानि का दोषी ठहराए गए थे शिवसेना यूबीटी सांसद
  • भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नि मेधा सोमैया ने लगाए थे आरोप

Bhaskar Hindi
Update: 2024-10-25 12:48 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में मुंबई की एक अदालत ने आज शुक्रवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी है।  कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके पर यह जमानत दी है। आपको बता दें राउत पर मानहानि का आरोप बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने लगाया था। आज अदालत के समक्ष सांसद संजय राउत के खुद उपस्थित होने के चलतेमेधा सोमैया के वकील ने जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके चलते न्यायालय ने राउत को जमानत की मंजूरी दे दी।

आपको बता दें राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नि मेधा सोमैया पर मीरा भयंदर नगर निगम इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में 100 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ मीडिया में निराधार और अपमानजनक आरोप लगाने को लेकर मानहानि का केस लगाया था।

आपको बता दें  राउत ने सेशन कोर्ट के सामने अपनी सजा और मजिस्ट्रेट न्यायालय की ओर से दी गई 15 दिन की जेल की सजा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की है।   शुक्रवार को अदालत के समक्ष उपस्थित होकर शिवसेना सांसद ने जमानत मांगी। अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

इससे पहले 26 सितंबर को संजय राउत को आईपीसी की धारा 500 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) आरती कुलकर्णी ने 15 दिन की जेल की सजा और  25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने राउत को अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय देते हुए सजा निलंबित कर दी। इसी के खिलाफ सांसद ने सेशन कोर्ट के समक्ष अपनी रिव्यी पिटीशन लगाई , जिस पर न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए उन्हें 50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। राउत ने अपनी रिव्यू पिटीशन में मजिस्ट्रेट के आदेश को कानून की नजरों से गलत और तथ्यों के आधार पर अनुचित बताया था।

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