मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट: ईडी ने एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर दर्ज किया मामला
- प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस
- सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर को बनाया आधार
- कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगना का आरोप
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईडी ने आज शनिवार 10 फरवरी को मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज करने के बाद ईडी ने इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ की, वहीं कुछ लोगों से पूछताछ के लिए समन भेजा है। जिनसे ईडी पूछताछ करेगी। इसमें एनसीबी के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों भी शामिल है। जांच एजेंसी ने पूछताछ में शामिल होने के लिए मुंबई स्थित ईडी दफ्तर बुलाया है।
सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग को लेकर समीर वानखेड़े ने उच्च न्यायालय गए। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर को आधार मानकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है।
आपको बता दें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में अरेस्ट करने के बाद एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अचानक से सुर्खियों में आए थे। मई 2023 में सीबीआई ने समीर वानखेड़े और चार अन्य लोगों के खिलाफ कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। ये रिश्वत ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फंसाने के एवज में मांगी गई थी। सीबीआई ने एफआईआर के बाद 29 जगहों पर छापेमारी की थी। इन सभी लोगों पर आरोप था कि इन्होंने रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 50 लाख रुपये लिए थे।