राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने में देरी अन्यायपूर्ण है : महुआ मोइत्रा

  • राहुल गांधी की सदन की सदस्यता बहाल करने की मांग तेज
  • तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सुको का दिया हवाला
  • आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर टॉप कोर्ट ने लगाई रोक

Bhaskar Hindi
Update: 2023-08-07 03:52 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने रविवार को कहा कि लोकसभा सचिवालय को आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तुरंत पालन करना चाहिए, और उन्होंने कांग्रेस नेता की निचले सदन की सदस्यता बहाल करने की मांग की। 

महुआ ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला करते हुए एक ट्वीट में लिखा, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की गैरकानूनी सजा पर रोक लगाए हुए 48 घंटे से अधिक समय हो गया है। लोकसभा सचिवालय को तुरंत सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए।" उन्होंने कहा, इसमें देरी अन्यायपूर्ण है और भारत की सर्वोच्च अदालत की अवहेलना है, सत्यमेव जयते।"

इस बीच, इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने ट्वीट किया, "राहुल गांधी जी की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी गई। स्वाभाविक परिणाम के रूप में उन्हें कल संसद में होना चाहिए। भाजपा अब अपने पैर नहीं खींच सकती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 48 घंटे से अधिक समय बीत चुका है।"

वेणुगोपाल ने कहा, "आवश्यक अधिसूचना जारी करने में कोई भी देरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के खिलाफ होगी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, उनकी अयोग्यता कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो वायनाड के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित करता है।"

शुक्रवार को शीर्ष अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा था कि राहुल गांधी को अयोग्य ठहराने में 24 घंटे लग गए और अब देखेंगे कि संसद उनकी सदस्यता कब बहाल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी, जिससे एक सांसद के रूप में उनकी पूर्वस्थिति बहाल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मार्च में मानहानि मामले में गुजरात की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

आईएएनएस

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