अयोग्यता का मामला: बिहार विधानसभा से हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए CPI(ML) विधायक मनोज मंजिल अयोग्य घोषित

  • विधायक मनोज मंजिल को विधानसभा से अयोग्य
  • हत्या के मामले में ठहराए गए दोषी
  • आरा अदालत से मिली सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-16 13:08 GMT

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में आरा एमपी एमएलए कोर्ट से हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद CPI(ML) विधायक मनोज मंजिल को बिहार विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

सजा के बाद बिहार विधान सभा सचिवालय ने विधायक की अयोग्यता को लेकर एक पत्र जारी किया, सचिवालय की ओर से जारी पत्र में लिखा है कि माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश MP/MLA, भोजपुर आरा अदालत द्वारा,  Session Trial No.123/2019 (Azimabad P.S. Case No. 51/2015) में पारित न्याय निर्णय द्वारा मनोज मंजिल, स०वि०स०, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-195 अगिआँव (अ०जा०) के विरूद्ध दोषसिद्धि एवं दंडादेश (Conviction and Sentence) के परिणामस्वरूप जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of People act) 1951 की धारा-8 तथा संविधान के अनुच्छेद-191 (1) (e) के प्रावधानों के तहत  मनोज मंजिल को दोषसिद्धि की तिथि अर्थात 13.02.2024 के प्रभाव से बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित किया जाता है। 

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