आबकारी नीति घोटाला: अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा
- भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में कोर्ट में सुनवाई
- दलीलें सुनने के बाद 30 अप्रैल के लिए सुरक्षित रखा आदेश
- दिल्ली आबकारी नीति का मामला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर शनिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सीबीआई और ईडी की विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों और सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश 30 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी इस अंतरिम जमानत याचिका को वापस ले लिया।आप नेता ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।
आपको बता दें अदालत द्वारा फैसला सुरक्षित रख जाने बाद सिसोदिया ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका को वापस ले लिया।सिसोदिया के वकील ने कहा कि अब कोर्ट नियमित जमानत पर फैसला कोर्ट सुरक्षित कर चुकी है। इसलिए अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले रहे हैं।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध किया और कहा कि सिसोदिया घोटाले के मास्टर माइंड हैं।इसलिए इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए।जमानत दी गई तो वह जांच को प्रभावित कर सकते है। सबूतों और गवाहों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं।