नागरिकता पर सवाल: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट तक सुनवाई, पहले भी टॉप कोर्ट पहुंच चुका है मामला

  • राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा-याचिकाकर्ता
  • सुब्रह्मण्यम स्वामी के दावे पर भी आज सुनवाई
  • कर्नाटक निवासी याचिकाकर्ता एस विग्नेश ने लगाई जनहित याचिका

Bhaskar Hindi
Update: 2024-09-26 04:49 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर देश की कई अदालतों में अलग अलग सुनवाई के दौरान सवाल उठ रहे है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की न्यायालयों में गांधी की नागरिकता को लेकर याचिकाएं लगी हुई रहे हैं। बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर जवाब मांगा है। जबकि राहुल की नागरिकता से संबंधित सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर आज दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है।

आपको बता दें लखनऊ हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में राहुल गांधी के विदेशी नागरिक होने का दावा किया गया है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने को कहा है।  इससे पहले हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में एस विग्नेश शिशिर की याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया था कि वह चाहें तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। कोर्ट को शिशिर ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी को दो-दो बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब उन्होंने दोबारा याचिका दाखिल की है।

कर्नाटक निवासी याचिकाकर्ता एस विग्नेश ने 12 सितंबर को दायर पीआईएल में दावा किया है कि यूपी की अमेठी से सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। एस विग्नेश शिशिर ने याचिका में सीबीआई जांच करने के साथ साथ गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है।

पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने इसी साल अगस्त महीने में राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और  गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की थी। स्वामी का कहना है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उन्होंने पांच साल पहले गृह मंत्रालय को शिकायत की थी, जिस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। 

आपको बता दें ये कोई पहला मौका नहीं है, जब गांधी की नागरिकता पर सवाल उठ रहे हो, इससे पहले भी सर्वोच्च अदालत में याचिका लग चुकी है। तब सुनवाई के दौरान तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताती है तो इसका मीन्स यह नहीं कि वे ब्रिटिश के हो गए। 

Tags:    

Similar News