वाइएस जगनमोहन रेड्डी पर मामला दर्ज: टीडीपी विधायक की शिकायत पर आंध्रप्रदेश के पूर्व सीएम पर मामला दर्ज, 4 अफसरों के नाम भी शामिल

  • टीडीपी विधायक की शिकायत के बाद पुलिस का एक्शन
  • दो आईपीएस भी साजिश में थे शामिल- विधायक
  • तीन साल पुराना मामला

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-12 11:03 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला गुंटूर के नागरमपालम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। पुलिस ने ये मुकदमा टीडीपी विधायक की शिकायत पर किया है। पुलिस द्वारा दर्ज मामले  में सीएम समेत दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और दो सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल है। इन सभी के खिलाफ "हत्या के प्रयास" का केस दर्ज हुआ है। 

निजी न्यूज चैनल के अनुसार जिन अफसरों के खिलाफ केस हुआ है, उनमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीवी सुनील कुमार और पीएसआर सीतारामनजनेयुलु तथा सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी आर विजय पॉल और गुंटूर सरकारी सामान्य अस्पताल की पूर्व अधीक्षक जी प्रभावती के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। विजय पॉल और प्रभावती सेवानिवृत्त हो चुके हैं। शुक्रवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। सत्ताधारी दल के उंडी विधायक के रघुराम कृष्ण राजू ने पूर्व सीएम और अफसरों के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है।

अधिकारी ने सरकारी समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि राजू ने एक महीने पहले मेल के जरिए पुलिस को अपनी शिकायत भेजी थी और कानूनी सलाह लेने के बाद मैंने गुरुवार शाम सात बजे पूर्व सीएम और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। राज्य पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 166, 167, 197, 307, 326, 465 और 506 के साथ धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया है। 62 वर्षीय राजू ने अपनी शिकायत में पूर्व सीएम और वरिष्ठ अधिकारियों पर उनके खिलाफ आपराधिक "साजिश" रचने का आरोप लगाया है। साजिश में उक्त सभी अफसर शामिल थे। जिन्होंने मई, 2021 में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच में गिरफ्तार किया गया था।

राजू ने अपनी शिकायत में पूर्व सीएम और अधिकारियों पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। राजू का कहना है कि आंध्र प्रदेश सरकार की सीबीसीआईडी ​​ने मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है। 14 मई, 2021 को मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे धमकाया गया, अवैध रूप से पुलिस वाहन के अंदर खींचा गया और उसी रात जबरन गुंटूर ले जाया गया।

आपको बता दें तीन साल पुराने मामले होने के कारण पुलिस ने ये मामला पुराने कानून भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दर्ज किया है। टीडीपी नेता राजू की 2021 की गिरफ्तारी का मामला आंध्र प्रदेश में तब सामने आया, जब उन्होंने 11 जून को रेड्डी और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

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