कथित शराब घोटाला: टॉप कोर्ट से आप नेता मनीष सिसोदिया को झटका, 5 अगस्त तक टली सुनवाई

  • पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
  • 16 महीने से जेल में बंद सिसोदिया
  • ईडी के जवाब का इंतजार

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-29 07:17 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त के लिए टल गई है। पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया ने 16 महीने से जेल में बंद रहने का हवाला देते हुए जमानत की याचिका में मांग की है। टॉप कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। ईडी का जवाब बाकी है। शीर्ष अदालत ने ईडी को 1 अगस्त तक का समय दिया है।

आप नेता ने अपनी याचिका में कहा है कि जांच एजेंसियों की ओर से पेश कानून अधिकारी ने 4 जून को पीठ को बताया था कि कथित शराब नीति घोटाले के मुख्य मामले और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट और अभियोजन की शिकायत 3 जुलाई, 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी। न्यायालय ने 4 जून को दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने से साफ मना कर दिया था। हालांकि अदालत ने कहा था कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद सिसोदिया जमानत के लिए अपनी याचिकाएं फिर से दायर कर सकते हैं।

आपको बता दें कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जेल में बंद आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दाखिल की है। सिसोदिया ने 16 महीने से जेल में बंद होने का हवाले देते हुए याचिका जमानत की मांग की है। याचिका में सिसोदिया का कहना है कि वे 16 महीनों से जेल में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे में पिछले साल अक्टूबर से अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। कोर्ट 16 जुलाई को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया था और उसने सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था।

आपको बता दें दिल्ली शराब नीति के घोटाले मामले में जांच एजेंसी सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। जबकि सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 मार्च 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। पिछले साल 28 फरवरी को सिसोदिया ने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।

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