भारत के कश्मीर से गए दो को वहां की कोर्ट ने बताया विदेशी

गिलगित बाल्टिस्तान भारत के कश्मीर से गए दो को वहां की कोर्ट ने बताया विदेशी

Bhaskar Hindi
Update: 2022-09-08 08:00 GMT
भारत के कश्मीर से गए दो को वहां की कोर्ट ने बताया विदेशी
हाईलाइट
  • भारतीय एजेंटों के रूप में किया गया था गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गिलगिट बाल्टिस्तान की एक सत्र अदालत ने दो लोगों को निर्वासित करने का आदेश दिया जो भारत के कश्मीर से गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में चले गए थे। उन्हें विदेशी कहा गया है।

वर्ष 2018 की रिपोटरें के अनुसार, एस्टोर घाटी के पड़ोसी ग्रिज के निवासी फिरोज अहमद लोन और नूर मुहम्मद वानी, जो गलती से एस्टोर जिले में प्रवेश कर गए थे, इनको भारतीय एजेंटों के रूप में गिरफ्तार किया गया था। 2018 से ये लोग सेंट्रल जेल, मनावर, गिलगित में कैद हैं।

सत्र न्यायाधीश गिलगित की अदालत ने 20 अप्रैल, 2022 को उन्हें निर्दोष घोषित कर उनकी रिहाई का आदेश दिया था और साथ ही उन्हें भारतीय कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में निर्वासित करने का आदेश जारी किया था।

मुख्य न्यायाधीश गिलगित-बाल्टिस्तान को भी कैदी फिरोज अहमद लोन और नूर मुहम्मद वानी ने निर्देशित किया था और सत्रन्यायाधीश के फैसले के बाद उन्हें रिहा नहीं किया गया।

(आईएएनएस)

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