CAA पर कल SC में होगी सुनवाई, CJI बोले- कानून को हाथ में नहीं ले सकते छात्र

CAA पर कल SC में होगी सुनवाई, CJI बोले- कानून को हाथ में नहीं ले सकते छात्र

Bhaskar Hindi
Update: 2019-12-16 07:27 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसकी सुनवाई मंगलवार को होनी है। CAA के खिलाफ जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंसा मामले पर सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने जामिया और AMU छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज को मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया। इसके अलावा उन्होंने चीफ जस्टिस (CJI) एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मुद्दे को संज्ञान में लेने की मांग उठाई है।

 

 

इस दौरान CJI बोबडे ने जामिया और AMU के छात्रों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि "वे छात्र हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वे कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले सकते हैं।" उन्होंने कहा कि "जब चीजें शांत होगी, तब कुछ तय करना होगी। पहले दंगे थमने दिए जाए, ऐसी स्थिति में हम कुछ भी तय नहीं कर सकते हैं।"

 

 

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह की मांग पर CJI बोबडे ने कहा कि "हम अधिकारों का निर्धारण करेंगे, लेकिन दंगों के माहौल में नहीं।" उनका कहना है कि "जब तक दंगों की स्थिति बनी रहेगी, तब तक हम मामले को संज्ञान में नहीं लेंगे।" उन्होंने बताया कि "हम अधिकारों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यदि सार्वजनिक संपत्ति की हिंसा और विनाश जारी रहता है, तो हम इसे नहीं सुनेंगे।" सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन इसके लिए CJI ने पहले देश की मौजूदा स्थिति को सामान्य करने की शर्त रखी हैं।

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