प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, कहा-हमें मजबूर न करें, विज्ञापन के लिए पैसे है लेकिन......
बहाने पर फटकार प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, कहा-हमें मजबूर न करें, विज्ञापन के लिए पैसे है लेकिन......
- लॉकडाउन पर नहीं आया फैसला
- 17 नवंबर को फिर होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। दिल्ली की हवा दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। अगर इसके लिए जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये घातक रुप ले सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी प्रदूषण को लेकर काफी चिंतित है। आज SC में प्रदूषण को लेकर हुई सुनवाई में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार न अपनी-इपनी दलीलें रखी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों को सुनने के बाद सख्त हो गया और राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि,"हमें ऑडिट जारी करने पर मजबूर न करें। आपके पास विज्ञापन पर खर्च करने के लिए पैसे हैं लेकिन, अब तक प्रदूषण रोकने के लिए आपने कौन से कदम उठाए?
दरअसल, दिल्ली सरकार प्रदेश में लॉकडाउन लगाने को लेकर कही कि, हम लॉकडाउन के लिए सहमत है लेकिन, लॉकडाउन NCR और पड़ोसी राज्यों में भी लगना चाहिए, वर्ना वह बेअसर होगा। वहीं दिल्ली सरकार ने प्रदूषण का मुख्य कारण पराली को बताया, जिसे सुनकर SC तल्ख हो गया और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से बुधवार, 17 नवंबर तक जवाब मांगा है और इस मामले में सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा केंद्र सरकार, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन मिलकर NCR के राज्यों से आज या कल में मीटिंग करे।
इस मीटिंग में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के मुख्य सचिव को होना अनिवार्य है। कोर्ट ने वर्क फ्राम होम के तहत काम करने की भी सलाह दी है। हालांकि, लॉकडाउन को लेकर कोई भी फैसला सामने नहीं आया है। सुनवाई के दौरान केंद्र के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है क्योंकि यह प्रदूषण में केवल 10% योगदान देता है इसके बजाय धूल की वजह से प्रदूषण ज्यादा होता है।