दिल्ली: ग्रेजुएट कर्मचारियों को देना होगा कम से कम 19,572 वेतन, SC से मिली मंजूरी
दिल्ली: ग्रेजुएट कर्मचारियों को देना होगा कम से कम 19,572 वेतन, SC से मिली मंजूरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को हरी झंडी दिखा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की दिल्ली सरकार को न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी के लिए नवीन अधिसूचना लागू करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ग्रेजुएट कर्मचारियों को 19,572 रुपये से कम सैलरी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने स्किल्ड लेबर्स के लिए 17,991 रु. और अनस्किल्ड लेबर्स के लिए 14,842 रु. प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। वहीं सेमी स्किल्ड लेबर्स के लिए भी महीने की न्यूनतम मजदूरी 16,341 रु. तय की गई है।
बता दें कि मार्च 2017 में दिल्ली सरकार ने कॉन्टेक्ट कर्मचारियों के वेतन में 11.1 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। लेकिन इस प्रस्ताव को इंडस्ट्री बॉडीज द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जिसके बाद अगस्त 2018 में कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। कोर्ट द्वारा वेतन बढ़ोतरी पर रोक लगाने के बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। करीब दो साल तक मामला लंबित रहने के बाद गुरूवार को फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में गया। जिसके बाद करीब 50 लाख कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का लाभ ले सकेंगे।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने यह भी साफ किया है कि कर्मचारियों को किसी भी तरह का एरियर नहीं दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल सरकार जल्द ही न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी के लिए नवीन अधिसूचना जारी करेगी।
किसे कितना वेतन
श्रेणी |
पहले प्रतिमाह | अब प्रतिमाह |
रोजाना |
अकुशल |
13,350 | 14,842 |
571 |
अर्धकुशल |
14,698 | 16341 |
629 |
कुशल |
16,182 | 17991 |
692 |
नॉन मैट्रिक |
9,724 | 16,341 |
629 |
गैर स्नातक |
10,764 | 17,991 |
692 |
स्नातक |
11,830 | 19,572 |
753 |