राजस्थान: मासूम से रेप के बाद हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा

राजस्थान: मासूम से रेप के बाद हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2019-06-13 07:57 GMT
हाईलाइट
  • 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी
  • अलवर जिला अदालत ने दोषी राजकुमार को सुनाई फांसी की सजा
  • घटना 2015 की राजस्थान के बहरोड़ की है

डिजिटल डेस्क, अलवर। राजस्थान के अलवर में बच्ची के साथ दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। अलवर जिला अदालत ने रेप और हत्या के दोषी राजकुमार को फांसी की सजा का ऐलान किया है। बता दें कि 2015 में राजस्थान के बहरोड़ में चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। 

बच्ची का बलात्कार करने और उसकी हत्या के मामले में बुधवार को अदालत ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो) अजय कुमार शर्मा ने यह फैसला सुनाया। जज ने अपराध को "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" की श्रेणी में रखते हुए दोषी राजकुमार उर्फ धर्मेंद्र को फांसी की सजा सुनाई है। 

दरअसल मामला फरवरी 2015 का है। राजस्थान में बहरोड़ के रेवाली गांव में आरोपी राजकुमार अपने पड़ोस में रहने वाली चार साल की बच्ची को टॉफी देने के बहाने सूनसान जगह पर ले गया और दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद उसने बच्ची के सिर पर भारी पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। 

इस मामले में बहरोड़ थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 365, 201, 376, 302 और पॉक्सो कानून में आरोपपत्र पेश किया था। अदालत ने धारा 376 के तहत आजीवन कारावास और 302 में मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

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