मुंबई की अदालत ने ममता बनर्जी के समन पर रोक लगाई

राष्ट्रगान के अनादर का मामला मुंबई की अदालत ने ममता बनर्जी के समन पर रोक लगाई

Bhaskar Hindi
Update: 2022-02-25 16:30 GMT
मुंबई की अदालत ने ममता बनर्जी के समन पर रोक लगाई
हाईलाइट
  • मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बनर्जी को 2 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए कहा था

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए राहत की बात यह है कि मुंबई की एक सत्र अदालत ने दिसंबर में राष्ट्रगान के कथित अनादर के एक मामले में उन्हें 25 मार्च तक के लिए एक मजिस्ट्रेट अदालत के समन पर शुक्रवार को रोक लगा दी है।

स्थगन प्रदान करते हुए, सत्र न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने मुंबई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विवेकानंद गुप्ता द्वारा दायर निजी शिकायत में मजिस्ट्रेट अदालत से रिकॉर्ड भी मांगा।

2 फरवरी को, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बनर्जी को 2 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए कहा था।

मजीद मेमन के नेतृत्व में बनर्जी की कानूनी टीम, (जिसमें वसीम पंगेकर, मतीन कुरैशी और खलील गिरकर शामिल थे) ने भाजपा कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का जोरदार खंडन किया और शिकायत को राजनीति से प्रेरित करार दिया।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, धारा 3 के तहत अपराध नहीं बनाया गया था, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत आवश्यक मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।

मेमन ने आगे तर्क दिया कि जब आरोपी मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है, तो प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए धारा 202 के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था और गवाहों की सूची संलग्न नहीं की गई थी।

गुप्ता ने कहा कि बनर्जी की कानूनी टीम को नोटिस जारी कर उन्हें सूचित करना चाहिए था कि मामले की सुनवाई कब होगी और दावा किया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया।

(आईएएनएस)

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