लॉकडाउन 3.0: ग्रीन जोन में खुलेंगी शराब-पान की दुकानें, इन नियमों का पालन जरूरी

लॉकडाउन 3.0: ग्रीन जोन में खुलेंगी शराब-पान की दुकानें, इन नियमों का पालन जरूरी

Bhaskar Hindi
Update: 2020-05-01 15:38 GMT
लॉकडाउन 3.0: ग्रीन जोन में खुलेंगी शराब-पान की दुकानें, इन नियमों का पालन जरूरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोना के कहर को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाइन जारी रहेगा। हालांकि इस बार सरकार ने कई रियायतें भी दी हैं। लॉकडाउन 3.0 में शराब और पान मसाले की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, लेकिन ये छूट सिर्फ ग्रीन जोन में लागू होगी। यानी देश के ग्रीन जोन वाले इलाकों में शराब और पान की दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के कुछ नियमों का भी पालन करना होगा।
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लॉकडाउन 3.0 को लेकर गृह मंत्रालय के नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि दुकानें खोलने के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन भी करना होगा। दुकानों पर खरीददारों को एक दूसरे से छह फीट यानी दो गज़ की दूरी बनाकर रखनी होगी। इतना ही नहीं दुकान पर एक समय में पांच से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते हैं।

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मॉल में नहीं होगी शराब की बिक्री
मॉल और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में शराब की बिक्री की अनुमति नहीं है। यहां फिलहाल शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी। वहीं शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन करने की छूट नहीं दी गई है। 

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