मानव बलि मामला : 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

केरल मानव बलि मामला : 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

Bhaskar Hindi
Update: 2022-10-12 08:30 GMT
मानव बलि मामला : 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
हाईलाइट
  • आरोपी तीन लोगों को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

 डिजिटल डेस्क कोच्चि। यहां की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को केरल के पथानामथिट्टा जिले में दो महिलाओं की कथित तौर पर मानव बलि के तहत हत्या करने के आरोपी तीन लोगों को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आरोपी दंपति भगवल सिंह और उनकी पत्नी लैला अपने घर में पठानमथिट्टा जिले के अरनमुला के पास मसाज सेंटर चलाते हैं। उनका एजेंट मोहम्मद शफी जून और सितंबर में दोनों महिलाओं को घर ले आया था, जहां दंपति ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी।

शफी को पहले आरोपी के रूप में नामित किया गया है, उसके बाद सिंह और लैला का नाम है।लैला को जहां महिला जेल भेज दिया गया है, वहीं अन्य दो को एनार्कुलम जिले की कक्कनाड जेल में रखा जाएगा।कोच्चि पुलिस आयुक्त सी.एच. नागराजू ने कहा कि दोनों महिलाओं को अनुष्ठानिक मानव बलि के हिस्से के रूप में दंपति ने मार डाला और दफना दिया।जबकि सिंह लंबे समय से मसाज सेंटर चलाने वाले क्षेत्र में एक लोकप्रिय पारंपरिक चिकित्सक (वैद्यन) रहा है, जहां लैला (दूसरी पत्नी) उसकी सहायता करती थी।

 

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