प्रवर्तन निदेशालय ने एमजीएम मारन के 293.91 करोड़ रुपये के गैर-सूचीबद्ध शेयर जब्त किए

संपत्ति जब्त प्रवर्तन निदेशालय ने एमजीएम मारन के 293.91 करोड़ रुपये के गैर-सूचीबद्ध शेयर जब्त किए

Bhaskar Hindi
Update: 2021-12-28 15:30 GMT
प्रवर्तन निदेशालय ने एमजीएम मारन के 293.91 करोड़ रुपये के गैर-सूचीबद्ध शेयर जब्त किए
हाईलाइट
  • जब्त की गई संपत्तियां चार भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी के रूप में है

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा)के तहत तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक (टीएमबी) के पूर्व अध्यक्ष नेसामणिमारन मुथु उर्फ एमजीएम मारन की 293.91 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है।

ईडी ने मंगलवार को बताया कि जब्त की गई संपत्तियां चार भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी के रूप में है, जिनमें दक्षिणी एग्रीफुरन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, आनंद ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, एमजीएम एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और एमजीएम डायमंड बीच रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इनमें से तीन कंपनियां गैर-सूचीबद्ध हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि मारन ने 2005-06 और 2006-07 के दौरान सिंगापुर में दो कंपनियों को निगमित किया था और सिंगापुर में 5,29,86,250 डॉलर का निवेश किया था, जो 293.91 करोड़ रुपये के बराबर था। लेकिन यह निवेश भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना किया गया था और भारतीय नियामक संस्थाओं को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई थी।

फेमा के तहत एक निर्णायक प्राधिकरण ने पिछले वर्ष मारन पर सिंगापुर में एक बैंक खाता खोलने और उस खाते में 68,50,000 अमेरिकी डॉलर (28.08 करोड़ रुपये) की विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए 35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

इस प्राधिकरण ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 100 करोड़ रुपये और टीएमबी पर 17 करोड़ रुपये का जुमार्ना भी लगाया था।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक प्रोजेक्ट विंडमिल (बिक्री विचार) एस्क्रो खाता खोलने और 113 करोड़ रुपये जमा करने की अनुमति देने और टीएमबी के 1,12,151 शेयर रखने के लिए फेमा का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया था।

 

(आईएएनएस)

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