ईडी ने पीएमएलए मामले में कारोबारी के 2.19 करोड़ रुपये कुर्क किए

चंडीगढ़ ईडी ने पीएमएलए मामले में कारोबारी के 2.19 करोड़ रुपये कुर्क किए

Bhaskar Hindi
Update: 2022-03-17 20:01 GMT
हाईलाइट
  • कपड़ा व्यापारी इंद्रपाल महाजन पर गिरी गाज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने नोटबंदी के दौरान पुरानी मुद्रा को नए के साथ बदलने से संबंधित पीएमएलए मामले के संबंध में एक कपड़ा व्यापारी इंद्रपाल महाजन और अन्य से संबंधित 2.19 करोड़ रुपये की नकदी को अस्थायी रूप से संलग्न किया है।

शुरू में, महाजन और अन्य के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी और 420 के तहत नोटबंदी के दौरान नए नोटो के लिए विमुद्रीकृत भारतीय मुद्रा के कथित अवैध विनिमय के लिए मामला दर्ज किया था।

ईडी ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर महाजन और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

जांच के दौरान, ईडी को पता चला कि 2.19 करोड़ रुपये की नकदी, (जिसमें आंशिक रूप से बदली गई नई मुद्रा भी शामिल है) आरोपी द्वारा अस्पष्टीकृत स्रोतों के माध्यम से हासिल की गई थी और इस प्रकार यह अपराध की आय थी।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, 2.19 करोड़ रुपये की उक्त राशि को पीएमएलए के तहत अनंतिम रूप से संलग्न किया गया है।

अधिकारी ने कहा कि महाजन से लंबी पूछताछ की गई, लेकिन वह यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके कि पैसा दागी नहीं था। साथ ही वह जांच एजेंसी को कोई संतोषजनक जवाब देने में विफल रहा।

(आईएएनएस)

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