ईडी ने पीएमएलए मामले में 2.71 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
दिल्ली ईडी ने पीएमएलए मामले में 2.71 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बिहार सरकार के तत्कालीन सहायक अभियंता शिशिर कुमार की 2.71 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति कुर्क की है।
कुमार पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने अपने सेवा काल के दौरान भ्रष्ट और अवैध तरीके अपनाकर अकूत संपत्ति अर्जित की।
अधिकारी ने कहा कि यह पता चला है कि विभिन्न संपत्ति धारकों के नाम पर संपत्तियों का अधिग्रहण उनकी आय के वैध स्रोतों के अनुरूप नहीं था।
एक अधिकारी ने कहा, कुर्क की गई संपत्तियों में 2,57,73,706 रुपये की 23 अचल संपत्तियां और कुमार और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर 14,24,955 रुपये की चल संपत्तियां शामिल हैं।
ईडी ने कुमार और उनकी पत्नी विनीता कुमारी के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई, पटना द्वारा दायर एक प्राथमिकी और आरोपपत्र के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की थी।
अधिकारी ने कहा, पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि आरोपी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर विभिन्न अचल और चल संपत्तियों को हासिल करने के लिए अपराध की आय का निवेश किया, ताकि इन संपत्तियों को बेदाग साबित किया जा सके।
आईएएनएस
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