अवैध कोयला खनन मामले में 13.63 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय अवैध कोयला खनन मामले में 13.63 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Bhaskar Hindi
Update: 2022-07-21 19:00 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अवैध कोयला खनन मामले में पश्चिम बंगाल के गोपीनाथपुर में इंडो-अमेरिकन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की 13.63 करोड़ रुपये की दो संपत्तियां कुर्क की हैं।

फर्म का लाभकारी स्वामित्व एलटीबी इंफ्रा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता विनय मिश्रा और उनके भाई विकास मिश्रा निदेशक और शेयरधारक हैं।

मिश्रा ने जुलाई, 2018 से मार्च, 2020 तक अनूप मांझी उर्फ लाला के व्यापारिक सहयोगियों की मदद से 731 करोड़ रुपये की आय प्रदान की।

इस मामले में सीबीआई मामले के आधार पर 28 नवंबर, 2020 को प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

इससे पहले ईडी ने 56 परिसरों की तलाशी ली थी और 204.64 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

ईडी ने अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और 13 मई, 2021 को अभियोजन की शिकायत दर्ज की गई थी।

(आईएएनएस)

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