Shaheen Bagh: बंद पड़े कालिंदी कुंज-शाहीन बाग को खोलने की मांग, HC ने पुलिस पर छोड़ा फैसला
Shaheen Bagh: बंद पड़े कालिंदी कुंज-शाहीन बाग को खोलने की मांग, HC ने पुलिस पर छोड़ा फैसला
- कालिंदी कुंज मार्ग को खोलने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई
- हाईकोर्ट ने कहा पुलिस कानून के तहत काम करे
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (आज) कालिंदी कुंज-शाहीन बाग को दोबारा खोले की मांग की याचिका पर निपटारा किया। कोर्ट ने पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने इस मामले को समाप्त कर दिया है। बता दें सीएए और एनआरसी के खिलाफ चल रहे विरोध के कारण मार्ग 15 दिसंबर 2019 को बंद कर दिया गया था।
अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी ने कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि बंद के कारण लाखों यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। लोग पिछले एक महीने से हर दिन अलग-अलग रूट लेने के लिए मजबूर हैं। साहनी ने यात्रियों को डीएनडी एक्सप्रेसवे और अन्य वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस कारण क्षेत्र में घंटों ट्रैफित जाम हो जाता है। वहीं समय और ईंधन की बर्बादी होती है।
याचिका में आगे कहा गया है कि इस मार्ग का अपनाने वाले बच्चों को स्कूल खुलने के दो घंटे पहले घर से निकला पड़ रहा है। जबकि दावा किया कि अधिकारी दिल्ली, यूपी और हरियाणा के लाखों यात्रियों और इलाके के निवासियों को राहत देने के लिए उचित कार्रवाई करने में विफल रहे हैं।
इससे पहले 10 जनवरी को हाईकोर्ट ने यातायात की भीड़ को रोकने के लिए शाहीन बाग में सीएए के विरोध में प्रदर्शनकारियों को हटाने के निर्देश देने मांग करते हुए एक और दलील देने से इनकार कर दिया था।