भाजपा ने कहा- कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का संदेश है, देश में अराजकता की जगह नहीं

बयान भाजपा ने कहा- कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का संदेश है, देश में अराजकता की जगह नहीं

Bhaskar Hindi
Update: 2021-08-19 13:30 GMT
भाजपा ने कहा- कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का संदेश है, देश में अराजकता की जगह नहीं
हाईलाइट
  • कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का संदेश है
  • देश में अराजकता की जगह नहीं : भाजपा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों की सीबीआई जांच के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा ने गुरुवार को कहा कि अदालत के आदेश ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश में अराजकता की कोई जगह नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा पर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। आदेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यह हैं कि पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की जरूरत बात कही। उच्च न्यायालय ने कड़ा संदेश दिया और स्पष्ट किया कि भारत में अराजकता की कोई जगह नहीं है।

भाटिया ने कहा, पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि जिन निर्दोष लोगों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, या जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए और निष्पक्ष जांच के बिना इसे नहीं दिया जा सकता।

भाटिया ने ममता बनर्जी को असफल मुख्यमंत्री बताते हुए कहा, वह चुनाव के बाद की हिंसा और हत्या के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही। वह लोगों को न्याय दिलाने में भी विफल रही।

चुनाव के बाद की हिंसा और अदालत के आदेश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाटिया ने कहा, राज्य पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और राज्य सरकार की कथित जीत के बाद हिंसा भड़कने के बाद लोगों की शिकायतों का समाधान नहीं किया था, बल्कि अपराधियों की रक्षा की।

उन्होंने उल्लेख किया कि अदालत ने आदेश दिया कि सीबीआई मामले की जांच करेगी और अब तक एकत्र किए गए सभी सबूत एजेंसी को सौंपे जाएंगे। भाटिया ने कहा कि न्यायपालिका ने दिखाया है कि अगर कोई मुख्यमंत्री अराजकता का समर्थन करता है तो वह लोगों को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाएगी।

भाजपा पश्चिम बंगाल के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया, रिकॉर्ड का हिस्सा बनने वाले विशाल दस्तावेज वंचित व्यक्तियों के रोने को दर्शाते हैं। अदालत मूकदर्शक नहीं हो सकती और न ही उन लोगों की आवाजों के प्रति उदासीन होना चाहिए जो दुखी महसूस करते हैं। उन्हें चाहिए कि इस अवसर पर उठें और अधिकारों की रक्षा करें।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन), बी.एल. संतोष ने ट्वीट किया, कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एआईटीसी ने चुनाव हिंसा पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या और दुष्कर्म के सभी मामलों की सीबीआई जांच और सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एसआईटी जांच की निगरानी की। हिंसा के मामले। सत्यमेव जयते ..!!! कर्म हमेशा सताते हैं।

आईएएनएस

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