सीबीआई ने पूरक आरोपपत्र दाखिल किया
बंगाल मवेशी तस्करी मामला सीबीआई ने पूरक आरोपपत्र दाखिल किया
- बंगाल मवेशी तस्करी मामला : सीबीआई ने पूरक आरोपपत्र दाखिल किया
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने सोमवार को पूरक आरोपपत्र दाखिल किया।
पूरक आरोपपत्र में जिन लोगों के नाम हैं, उनमें तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता बिकाश मिश्रा, सहगल हुसैन और अब्दुल लतीफ शामिल हैं।
सहगल हुसैन तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी के बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल के अंगरक्षक थे।
लतीफ मंडल के करीबी भी हैं।
जबकि मिश्रा और हुसैन दोनों हिरासत में हैं, लतीफ को गिरफ्तार किया जाना बाकी है।
पूरक आरोपपत्र में, सीबीआई ने कहा है कि उसने हुसैन के स्वामित्व वाली 100 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता लगाया है।
सीबीआई ने अदालत को कई 49 संपत्ति विलेख भी सौंपे, जिनमें से कई में मंडल और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के नाम हैं।
जांच एजेंसी ने कहा है कि वह इस तरह के संपत्ति कार्यों के विवरण पर मंडल से पूछताछ करना चाहती है।
हालांकि सीबीआई ने इस सिलसिले में सोमवार को मंडल को तलब किया था, लेकिन उन्होंने समन को टाल दिया।
सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों को कई करोड़ रुपये की संपत्ति के दस्तावेजों तक पहुंच मिली है, जो एजेंसी के अधिकारियों का मानना है कि मवेशी तस्करी मामले से सीधा संबंध है।
मंडल के करीबी सहयोगी केरीम खान से, सीबीआई को बीरभूम के माध्यम से मालदा और मुर्शिदाबाद के सीमावर्ती जिलों में मवेशियों की तस्करी के मार्ग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जहां मवेशियों की तस्करी पड़ोसी बांग्लादेश में की गई थी।
याद दिला दें कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कमांडेंट सतीश कुमार पशु तस्करी घोटाले में शामिल होने के आरोप में पहले से ही केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में हैं।
यह आरोप लगाया गया है कि बीएसएफ द्वारा जब्त किए गए तस्करी के मवेशियों के एक हिस्से को फिर से तस्करी के लिए वापस भेज दिया गया था और इस मामले में कुमार की भूमिका थी।
आईएएनएस
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