जयपुर ब्लास्ट में 11 साल बाद फैसला, चार दोषियों को फांसी की सजा

जयपुर ब्लास्ट में 11 साल बाद फैसला, चार दोषियों को फांसी की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2019-12-20 13:11 GMT
जयपुर ब्लास्ट में 11 साल बाद फैसला, चार दोषियों को फांसी की सजा

डिजिटल डेस्क, जयपुर। शहर के परकोटा इलाके में 13 मई 2008 को हुए 8 सीरीयल ब्लास्ट के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इन धमाकों में 71 लोगों की जान गई थी। विशेष अदालत ने 11 साल पुराने मामले में शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए सैफुर रहमान, सरवर आजमी, सलमान और मोहम्मद सैफ को फांसी की सजा सुनाई। वहीं सबूत के अभाव में शहबाज को मुक्त कर दिया गया। 

बता दें कि 13 मई, 2008 को शहर के अंदर अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी और 185 घायल हो गए थे। कोर्ट में गुरुवार को आरोपियों की सजा पर बहस हुई थी। इस दौरान चार आरोपियों को 8 जगह सीरीयल बम ब्लास्ट करने, आपराधिक षड्‌यंत्र और अन्य अपराध में दोषी करार दिया था। जयपुर ब्लास्ट के दो अन्य आरोपियों को पुलिस ने नई दिल्ली के बटला हाउस में 2008 में हुए एनकाउंटर में मार दिया था। कोर्ट ने इन दोनों को भी दोषी करार दिया।

पिछले एक साल में मामले की सुनवाई तेज कर 1,296 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन और बचाव पक्ष ने सवाल-जवाब भी किए। चारों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 307,324, 326, 120 बी, 121ए और 124 ए, 153 ए के तहत दोषी माना गया है। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा तीन के तहत और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 1 ए और 18 के तहत भी उन्हें दोषी ठहराया है।

कोर्ट में सजा पर बहस के दौरान दोषी गिड़गिड़ाए थे। सबसे पहले मोहम्मद सैफ की सजा के बिंदुओं पर बहस हुई थी। बचाव पक्ष के वकील ने कहा था कि दोषी युवा है। अच्छी फैमिली से है। पूरे परिवार का बेदाग बैकग्राउंड है। कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। 11 साल जेल में बिता चुका है और उसके खिलाफ कोई सीधा साक्ष्य भी नहीं है। एमए फाइनल इयर का स्टूडेंट रहा है। वह अच्छी नौकरी कर रहा था। वह किसी गलत संगठन का सदस्य भी नहीं है, लिहाजा रियायत दी जाए।

सरवर आजमी के सजा पर चर्चा करते हुए वकील ने कहा था- 19 मई 2008 को यह बीई की परीक्षा दे रहा था, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ है। सरवर के पिता और भाई डॉक्टर हैं। वह 11 साल जेल में बिता चुका है। इसलिए रियायत दी जाए, जिसके बाद सैफुर्रहमान की सजा पर बहस कर रियायत देने की मांग की गई।

 

 

 

 

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