व्हाइट हाउस ने इंडियाना के प्रतिबंधात्मक गर्भपात कानून की खिंचाई की
अमेरिका व्हाइट हाउस ने इंडियाना के प्रतिबंधात्मक गर्भपात कानून की खिंचाई की
- विनाशकारी कदम
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। व्हाइट हाउस ने इस बात की तीखी आलोचना की है कि गर्भपात पर अमेरिकी राज्य इंडियाना का नया कानून लगभग पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। व्हाइट हाउस ने इसे एक विनाशकारी कदम बताया।
समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इंडियाना गर्भपात के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कानून पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। यहां के सुप्रीम कोर्ट ने जून में ऐतिहासिक रो बनाम वेड मामले में गर्भपात पर कानून को उलट दिया और गर्भपात पर महिलाओं को दिए गए संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया।
शुक्रवार को पारित कानून 15 सितंबर से लागू हो जाएगा। इंडियाना में प्रेग्नेंसी के बाद केवल 10 हफ्ते तक ही गर्भपात की अनुमति दी जाएगी, ताकि बलात्कार या अनाचार के मामलों में मां की जान बचाई जा सके, या फिर भ्रूण में कोई घातक विसंगति हो।
रो बनाम वेड पर फैसले से पहले अमेरिका में राज्यों को इस मामले में अपना कानून लागू करने की छूट थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन-पियरे ने शनिवार को एक बयान में कहा, कांग्रेस को भी रो की सुरक्षा बहाल करने वाला कानून पारित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के गर्भपात के फैसले के बाद से, कम से कम नौ राज्यों ने प्रक्रिया पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें एकमात्र अपवाद मां के जीवन के लिए खतरा है। अन्य राज्य अब कानूनी चुनौतियों के बीच गर्भपात की पहुंच की रक्षा के लिए हाथ-पांव मार रहे हैं, जबकि गर्भपात क्लीनिक नए कानून के तहत कोई नई तकनीक ढूंढ रहे हैं।
आईएएनएस
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.