पाकिस्तान में पीड़िता से शादी करने के समझौते के बाद अदालत ने बलात्कारी को किया रिहा, लोग भड़के
पाकिस्तान की अदालत का फैसला पाकिस्तान में पीड़िता से शादी करने के समझौते के बाद अदालत ने बलात्कारी को किया रिहा, लोग भड़के
- 36 वर्षीय बधिर महिला से बलात्कार का दोषी ठहराया गया था
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने दोषी बलात्कारी को पीड़िता से शादी करने की सहमति के बाद रिहा कर दिया। अदालत के इस फैसले से नाराज लोग भड़क गए। सीएनएन ने वकील अमजद अली खान के हवाले से कहा कि 23 वर्षीय दौलत खान को 2020 में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरपूर्वी जिले स्वात में 36 वर्षीय बधिर महिला से बलात्कार का दोषी ठहराया गया था।
वकील ने बताया कि दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 100,000 पीकेआर (लगभग 440डॉलर) का जुर्माना लगाया गया। वकील ने बताया कि बलात्कार के परिणामस्वरूप महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। सोमवार को पेशावर उच्च न्यायालय ने पीड़िता से शादी करने पर दौलत खान को बरी कर दिया। स्थनीय जिरगा द्वारा किए गए एक आउट-ऑफ-कोर्ट समझौते के बाद यह फैसला किया गया।
पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने पेशावर अदालत के फैसले को कानून का घोर उल्लंघन और न्याय का गर्भपात कहा। इसने एक बयान में कहा, एचआरसीपी राज्य से इस फैसले के खिलाफ अपील करने और महिलाओं के अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने का आग्रह करता है। सीएनएन ने बताया, लीगल एड सोसाइटी के अनुसार लगभग 60 प्रतिशत बलात्कार पीड़िताएं अपने दावों को वापस ले लेती हैं।
(आईएएनएस)
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