कैद में इमरान: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 10 साल की जेल, सिफर मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

  • इमरान खान को लगा बड़ा झटका
  • कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा
  • सिफर मामले में पूर्व पीएम को सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-30 10:45 GMT

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और प्रधानमंत्री इमरान खान को सिफर मामले में कोर्ट ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में सजा पाने वालों में इमरान अकेले शामिल नहीं हैं। इस दौरान पीटीआई चीफ के सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा हुई है। स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को इमरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

दरअसल, इमरान पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन दोनों नेताओं को 10-10 साल की सजा सुनाए जाने के बाद चुनाव लड़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि, इमरान के पास अभी भी ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प बचा हुआ है। इमरान खान फिलहाल रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और वहीं पर इस मामले में फैसला सुनाया गया।

क्या है सिफर केस?

इमरान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सिफर का ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इमरान खान पर गुप्त जानकारी का निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है। पाकिस्तान की सत्ता गंवाने के बाद इमरान ने आरोप लगाया था कि उन्हें बेदखल करने के पीछे अमेरिका का हाथ है। इमरान ने बताया कि वाशिंगटन स्थित पाक एंबेंसी ने उन्हें एक केबल भेजा था। इमरान खान ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक विवादित राजनयिक बातचीत को सार्वजनिक कर दिया था, जिसे सिफर (Cipher) कहा गया।

अगले महीने होंगे चुनाव

पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन सेना से टकराव के चलते इमरान का चुनाव लड़ना मुश्किल माना जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले इमरान खान की पार्टी से उसका चुनाव चिन्‍ह बल्‍ला भी छीन लिया गया है। दूसरी ओर, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी वापस वतन लौट आए हैं। नवाज ने साल 2019 में पाकिस्तान छोड़ दिया था और वह ब्रिटेन में रह रहे थे। लेकिन हाल ही में हाई कोर्ट से जमानत में छूट मिलने के बाद उन्होंने वतन वापसी की। 

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