MP: प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवाओं को देना होगा 70 प्रतिशत रोजगार, जल्द बनेगा कानून
MP: प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवाओं को देना होगा 70 प्रतिशत रोजगार, जल्द बनेगा कानून
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्रों में अब राज्य के युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार देना होगा, राज्य सरकार जल्द ही इस पर कानून बनाने जा रही है। मंगलवार को मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में ये घोषणा की है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार जल्द ही निजी क्षेत्रों में राज्य के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता देने का कानून बनाएगी। कई सालों से प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। सीएम कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने शपथ लेने के दूसरे दिन ही घोषण की थी कि सरकार से वित्तीय या अन्य सुविधाएं लेने पर उद्योगों को प्रदेश के 70 प्रतिशत युवाओं को रोजगार देना होगा।
मंगलवार को मप्र विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसौदिया ने सरकारी नौकरी में बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी देने के लिए आयु सीमा तय किए जाने और राज्य के युवाओं को रियायत देने पर सवाल पूछा। इस पर समान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह जवाब दे रहे थे, जिन्हें बीच में ही रोकते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसका जवाब दिया।
कमलनाथ ने कहा कि मप्र शासन के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने 19 दिसंबर 2018 को एक आदेश जारी किया है, जिसमें प्रदेश के स्थायी निवासियों को रोजगार देने का प्रावधान है। आदेश में स्पष्ट है कि सरकार से वित्तीय या अन्य लाभ लेने वाले निजी उद्योगों को राज्य के 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार देना अनिवार्य है।