बिहार शिक्षा विभाग ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की

  • बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला
  • विश्‍वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी

Bhaskar Hindi
Update: 2023-08-23 03:12 GMT

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य के पांच विश्‍वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए नई अधिसूचना जारी की है। विभाग ने शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ प्रसाद के हस्ताक्षर से पीआर नंबर 007376 (शिक्षा) 2023-24 के तहत अधिसूचना जारी की है। विज्ञापन के अनुसार, शिक्षा विभाग ने उम्मीदवारों से 13 सितंबर, 2023 शाम 5 बजे तक secycel.education@gmail.com पर ऑनलाइन या विकास भवन स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने के लिए कहा है। इसमें कहा गया है कि उम्मीदवारों के पास देश के प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों में, सरकारी कॉलेज या एसोसिएशन में प्रोफेसर के रूप में 10 साल का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। शिक्षा विभाग के इस कदम को राज्यपाल के अधिकार का हनन माना जा रहा है, क्योंकि वह सभी विश्‍वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं और उन्हें विश्‍वविद्यालय में वीसी नियुक्त करने का अधिकार है।

ये पांच विश्‍वविद्यालय हैं केडीएस संस्कृत विश्‍वविद्यालय दरभंगा, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्‍वविद्यालय (बीआरएबीयू) मुजफ्फरपुर, ललित नारायण मिथिला विश्‍वविद्यालय दरभंगा, पटना विश्‍वविद्यालय और जय प्रकाश विश्‍वविद्यालय, छपरा। इससे पहले, शिक्षा विभाग ने बीआरएबीयू, मुजफ्फरपुर के वीसी और प्रो-वीसी का वेतन भी रोक दिया था और बिहार के राज्यपाल से यह परिभाषित करने के लिए भी कहा था कि यदि राज्य सरकार प्रत्येक को 4000 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान कर रही है तो बिहार के विश्‍वविद्यालय स्वतंत्र संस्थान कैसे हैं। सरकार जो विश्‍वविद्यालयों को पैसा देती है, वह करदाताओं का है।

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