यवतमाल: नगर विकास मंत्रालय सचिव चार सप्ताह में जवाब दे
डिजिटल डेस्क, यवतमाल.नगर परिषद के 36 हजार संपत्तिधारकों के टैक्सवद्धि का मामला मंुबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ पहुंचा था। इस मामले में न्यायमूर्तिद्वय नितिन सांबरे और अभय मंत्री ने इस मामले में नगर विकास मंत्रालय के सचिव को चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह फैसला गुरुवार को नागपुर खंडपीठ में सुनाया गया है। इस मामले की याचिका यवतमाल नप के पूर्व सभापति नामदेव दोनाडकर ने दायर की थी। उस याचिका का नंबर 8098/2023 था। यवतमाल नप सीओ तथा प्रशासक दादाराव डोल्हारकर द्वारा 2023-27 इन चार वर्षो के लिए संपत्ति कर में चार गुना से ज्यादा वृद्धि की है। उसी के चलते दोनाडकर द्वारा यह याचिका नागपुर खंडपीठ में दायर की गई थी। इस प्रकार यवतमाल टैक्सवृद्धि का मामला मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ होते हुए मुंबई पहुंचा है। चार सप्ताह में नगर विकास मंत्रालय सचिव की रिपोर्ट आने पर खंडपीठ क्या फैसला सुनाती है इस ओर नजरे लगी है। इस याचिका के फैसले में नगर विकास मंत्रालय सचिव को निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत, औद्योगीक नगरी अधिनियम 1965 की धारा 169(2)अ के अनुसार निर्णय दे।
बड़ी संख्या में आपत्ति दर्ज कराएं
36 हजार संपत्ति धारक बड़ी संख्या में टैक्स वृद्धि के खिलाफ आपत्ती दर्ज कराए ऐसा आह्वान एड. रविशंकर बदनोरे, एड. जयसिंग चव्हाण, एड. अमित बदनोरे, एड.आकाश मंगतानी, एड.मिनाज मलनस, एड. अशोक गुप्ता, एड. अजय चमेडीया, एड. महेंद्र ओसवाल, एड. प्रशांत किर्दक, मो. आसिम अली, विजय लखाणी आदि ने किया है।