शहडोल: शहडोल संभाग के 8 तहसील में बिना कलेक्टर अनुमति नहीं होगी रजिस्ट्री, कमिश्नर ने तीनों कलेक्टर से दस दिन में मांगा पालन प्रतिवेदन
- संभाग की तहसीलों में कलेक्टर के अनुमति के बिना नहीं होगी रजिस्ट्री
- कमिश्नर ने तीनों कलेक्टर से मांगा पालन प्रतिवेदन
- निर्देश राजस्व अभिभाषक संघ तहसील सोहागपुर की मांग पर जारी किया गया
डिजिटल डेस्क, शहडोल। संभाग के 8 तहसील में अब जमीनों की खरीद बिक्री की रजिस्ट्री कलेक्टर के अनुमति के बिना किए जाने की तैयारी है। ऐसी व्यवस्था यहां पहले भी रही है। कमिश्नर शहडोल कार्यालय से 3 जून को जारी निर्देश में भारत सरकार का राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित दिनांक 20 फरवरी 2003 और अधिसूचित क्षेत्र होने से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 165 (6) का हवाला देते हुए कमिश्नर के आदेश पर डिप्टी कमिश्नर ने निर्देश जारी किया है।
इसमें शहडोल, उमरिया व अनूपपुर कलेक्टर को कहा गया है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण जिला पंजीयक व उप पंजीयक को निर्देशित करें कि बिना कलेक्टर अनुमति अधिसूचित तहसीलों के भूमियों का विक्रय व पंजीयन नहीं किया जाए। जारी निर्देश में 10 दिन में पालन प्रतिवेदन मांगा गया है। कमिश्नर कार्यालय से यह निर्देश राजस्व अभिभाषक संघ तहसील सोहागपुर की मांग पर जारी किया गया है।
निर्देश इन तहसीलों के लिए
शहडोल : सोहागपुर, जयसिंहनगर, जैतपुर
अनूपपुर : पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैतहरी व कोतमा
उमरिया : पाली तहसीलम