शहडोल: 48 घंटे में अवैध होर्डिंग हटाने की बात 51 दिन बाद भी नहीं हो सकी कार्रवाई
- अमले को मौके पर भेजकर बुलाते रहे हैं वापस, नपा की कार्रवाई नोटिस तक सीमित
- सीएमओ के साथ ही नगर पालिका के दूसरे अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।
- शहर में कई स्थानों पर दो होर्डिंग के बीच नियम का पालन नहीं हो रहा है।
डिजिटल डेस्क,शहडोल। नगर पालिका द्वारा अवैध होर्डिंग पर 48 घंटे में जब्ती की कार्रवाई बात कही गई, लेकिन 51 बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच इन 51 दिनों में उन स्थानों पर भी अवैध होर्डिंग्स तन गए जहां कई महीने से होर्डिंग नहीं लगे थे।
शहर में अवैध होर्डिंग को लेकर नगर पालिका सीएमओ अक्षत बुंदेला द्वारा 24 जुलाई को सार्वजनिक सूचना जारी की गई। बताया गया कि शहर में किसी भी व्यक्ति को निजी अथवा सार्वजनिक स्थल पर होर्डिंग लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है।
शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स व स्ट्रक्चर को स्वयं हटाने के साथ ही यह भी कहा गया कि 48 घंटे में नहीं हटाया जाता है तो अवैध होर्डिंग जब्त कर शासन के प्रावधानों अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शहर में अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई के मामले में सीएमओ के साथ ही नगर पालिका के दूसरे अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।
दबी जुबान में कुछ कर्मचारी यह भी बताते हैं कि अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई के लिए स्पॉट पर पहुंचते ही अधिकारी फोन कर वापस बुला लेते हैं। इस कारण अवैध होर्डिंग नहीं हटे।
आपस में 50 मीटर दूरी का भी पालन नहीं
अवैध होर्डिंग में मनमानी का आलम यह है कि मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया विज्ञापन नियम 2017 में तय मानकों का खुला उलंघन होने के बाद भी जिम्मेदारों ने आंख मूंद ली है। विज्ञापन नियम में प्रावधान है कि सडक़ के एक तरफ दो होर्डिंग के बीच कम से कम 50 मीटर दूरी होनी चाहिए।
सीएमओ अक्षत बुंदेला ने भी शुरू में दावा किया था कि इस नियम का कड़ाई से पालन करवाएंगे। दूसरी ओर उनका दावा इस मामले में भी हवा-हवाई साबित हुआ। शहर में कई स्थानों पर दो होर्डिंग के बीच नियम का पालन नहीं हो रहा है।
इन स्थानों पर मनमानी
>> रघुराज स्कूल के सामने
>> गांधी चौक
>> अंबेडकर चौक
>> जेल के सामने
>> एमएलबी स्कूल के सामने
कार्रवाई नहीं होने से राजस्व में लाखों का नुकसान
नगर में एक चर्चा यह भी है कि नगर पालिका के कुछ जनप्रतिनिधि ही अवैध होर्डिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। होर्डिंग लगाने के मामले में नियमों का पालन नहीं होने से हर साल लाखों रूपए का आर्थिक नुकसान नगर पालिका को हो रहा है। इसके बाद भी होर्डिंग को नियमों को दायरे में लाने की प्रक्रिया में लगातार उदासीनता बरती जा रही है।
जल्द कार्रवाई करेंगे
नोटिस जारी करने के बाद टेंडर निकाला गया था। शासकीय जगह पर होर्डिंग को नियमों के दायरे में लाने के बाद निजी स्थानों पर कार्रवाई करेंगे।
अक्षत बुंदेला सीएमओ नगर पालिका शहडोल